सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षित मामलों में फैसले सुनाने म

सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षित मामलों में फैसले सुनाने में हो रही देरी पर सख्त रुख अपनाते हुए सभी हाईकोर्टों के लिए नई गाइडलाइ

सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षित मामलों में फैसले सुनाने में हो रही देरी पर सख्त रुख अपनाते हुए सभी हाईकोर्टों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अदालत ने निर्देश दिया है कि आरक्षित मामलों में यथासंभव तीन महीने के भीतर फैसला सुनाया जाए। आइए विस्तार से जानते हैं। 

सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षित मामलों में फैसले सुनाने में हो रही देरी पर सख्त रुख अपनाते हुए सभी हाईकोर्टों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अदालत ने निर्देश दिया है कि आरक्षित मामलों में यथासंभव तीन महीने के भीतर फैसला सुनाया जाए। आइए विस्तार से जानते हैं। 

सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षित मामलों में फैसले सुनाने में हो रही देरी पर सख्त रुख अपनाते हुए सभी हाईकोर्टों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अदालत ने निर्देश दिया है कि आरक्षित मामलों में यथासंभव तीन महीने के भीतर फैसला सुनाया जाए। आइए विस्तार से जानते हैं। 

सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षित मामलों में फैसले सुनाने में हो रही देरी पर सख्त रुख अपनाते हुए सभी हाईकोर्टों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अदालत ने निर्देश दिया है कि आरक्षित मामलों में यथासंभव तीन महीने के भीतर फैसला सुनाया जाए। आइए विस्तार से जानते हैं।